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स्थानांतरण पर प्रतिबंध में छूट की अवधि में संशोधन करते हुए 30 जून 2025 तक किया गया ।

रायपुर, 25 जून 2025 // छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 05.06.2025 द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध को दिनांक 14 जून, 2025 से 25 जून, 2025 तक शिथिल है। राज्य शासन एतद्वारा उक्त स्थानांतरण पर प्रतिबंध में छूट की अवधि में संशोधन करते हुए दिनांक 30 जून 2025 तक निर्धारित किया गया ।

उक्त निर्धारित तिथि में संशोधन के फलस्वरूप जिला स्तर / शासन स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश तथा क्रियान्वयन की स्थिति को दिनांक 30 जून 2025 तक संबंधित जिला / विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाएंगे।
स्थानांतरण नीति की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

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