
रायपुर, 12 दिसंबर 2024 // छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक द्वारा एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं हुई , याचिका पर पांच आईएएस अफसरों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया है इनमें हिमशिखर गुप्ता IAS तत्कालीन सचिव सहकारिता , सीआर प्रसन्ना IAS वर्तमान सचिव सहकारिता , रमेश शर्मा तत्कालीन IAS पंजीयक सहकारिता , दीपक सोनी IAS तत्कालीन पंजीयक सहकारिता तथा कुलदीप शर्मा IAS वर्तमान पंजीयक सहकारिता ।
बता दें कि बिलासपुर संभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सुनील तिवारी द्वारा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22 का उल्लंघन करते हुए एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह बिना शासन के मंजूरी के किया गया है। दूसरी पत्नी से उसका पुत्र भी है। यह भारतीय दण्ड विधान की धारा 166, 420, 34 एवं अन्य धाराओं के तहत अपराध है। 25 अक्तूबर 2020 को बिलासपुर निवासी विनय शुक्ला ने इस संदर्भ में सहकारिता विभाग से शिकायत की थी ।